कन्या सामूहिक विवाह योजना 2025 | पात्रता, लाभ, ऑनलाइन आवेदन

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कन्या सामूहिक विवाह योजना (Kanya Samuhik Vivah Yojana) का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिनमें लाभार्थियों की शादियां संपन्न कराई जाती हैं।


मुख्य उद्देश्य

  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता करना
  • सामूहिक विवाह को बढ़ावा देना
  • विवाह में होने वाले खर्च को कम करना
  • दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकना

लाभ और सहायता राशि

विवरणराशि (₹)
कन्या के बैंक खाते में ट्रांसफर₹35,000
विवाह सामग्री (गिफ्ट) के रूप में₹10,000
आयोजन / प्रबंधन खर्च₹6,000
कुल सहायता राशि₹51,000

पात्रता (Eligibility Criteria)

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • कन्या की आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
  • वर (लड़का) की आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
  • परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होनी चाहिए।
  • विवाह सामूहिक कार्यक्रम के माध्यम से होना चाहिए।
  • किसी भी पक्ष की पूर्व में शादी नहीं होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड (लड़का व लड़की दोनों का)
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाता पासबुक की प्रति
  • विवाह समारोह की पुष्टि

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
    🔗 https://samajkalyan.up.gov.in/
  2. “कन्या विवाह / सामूहिक विवाह योजना” पर क्लिक करें।
  3. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
  4. सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  5. आवेदन सबमिट करें और प्रिंट निकाल लें।

संपर्क जानकारी

विभाग का नाम: समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
आधिकारिक वेबसाइट: https://samajkalyan.up.gov.in/
हेल्पलाइन नंबर: जिले के समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।


महत्वपूर्ण बिंदु

  • यह योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान है।
  • शादी के बाद सहायता राशि कन्या के बैंक खाते में सीधे भेजी जाती है।
  • शादी पंजीकृत संस्था या सरकारी आयोजन में होनी चाहिए।

आवेदन लिंक

ऑनलाइन आवेदन करें:
कन्या सामूहिक विवाह योजना आवेदन फॉर्म

नोटिफिकेशन डाउनलोड करें:
क्लिक करें और देखें


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